Bihar Fasal Bima Yojana: हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है. उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए बिहार सरकार ने योजना शुरू की है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के किसानो की फसलों की वास्तविक उपज दर में 20 %तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 7500 रूपये की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, तथा वास्तविक उपज दर में 20 % से अधिक फसलों का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 10000 रूपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी |
बिहार फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य:-
इस योजना का शुभारम्भ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के द्वारा किया गया है| बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य के खेती करने वाले किसानो की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं ,मौसम की परिस्थितियों के कारण क्षति होने पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
प्राकृतिक आपदाओं ,मौसम की परिस्थितियों की मार से हुए फसलों के नुकसान का सामना करने वाले लाखो किसानो को Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2020 के अंतर्गत उन लाखो किसानो को लाभ पहुंचना, तथा किसानो को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना | इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है|
- प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना.
- किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
- कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
- किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना.

Bihar Fasal Bima Yojana
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2020 पात्रता:-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदन कर्ता के पास पहचान पत्र होना जरुरी है |
- उसके अलावा आपके पास बैंक खाते की पासबुक होनी जरुरी है|
- इस योजना के लिए वह किसान ही आवेदन करने का पात्र होता है, जिसकी फसल प्राकर्तिक आपदाओं ,मौसम की मार से बर्बाद हुई हो |
- पासपोर्ट साइज फोटो |
- खेती/जमीन के कागज होने चाहिए |
Bihar Fasal Bima Yojana के जरूरी दस्तावेज:-
- लाभार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- आधार कार्ड
- बैंक की पासबुक
- बैंक की भी अनिवार्य है
- पहचान पत्र
- खेती की ज़मीन के कागज़ात
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
रेयत कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
गैर रेयत कृषक के लिए
- स्व- घोषणा प्रमाण पत्र
बिहार फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
- सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में बिहार राज्य फसल बिमा योजना को सर्च करे-
- उसके बाद बिहार राज्य फसल बिमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट को विजिट करे |
- फिर आपके सामने Registration करने का विकल्प उसपर आप क्लिक करोगे, तो आपके आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
- आधार कार्ड के हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा उस पेज पर आपसे आधार नंबर पूछा जायेगा |

Bihar Rajya Fasal Bima Registration
- हाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर पूछा जायेगा |
- अंत में आप अपना आधार नंबर और नाम भर देवे|
- उसके बाद आप अपने फॉर्म को सब्मिट करवा सकते है |
- आपके द्वारा आवेदन किये गए फॉर्म की एक प्रतिलिपि आप अपने पास जरूर रख लेवे |
बिहार फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें:-
- बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो.
- फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है.
- कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपये था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपये, बाजरा के लिए 222.58 रुपये और मक्का के लिए यह 202.34 रुपये प्रति एकड़ था.
- दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.